सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने के दोषी पाये जाने पर आयोग ने सूचना अधिकारी पर 05 हजार रूपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली, समाजहित एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l राजस्थान सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने दौसा तहसीलदार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 5000/-रूपये जुर्माना दोषी प्रत्यार्थी के वेतन से काटकर डिमांड ड्राफ्ट के जरिये सचिव, राजस्थान सूचना आयोग के नाम आदेश के 30 दिवस में जमा कराने का आदेश पारित किया l
प्राप्त जानकारी के मुताबिक दौसा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार वर्मा ने दिनांक 13 फरवरी 2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) में सूचना का आवेदन कर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गई थी l सूचना अधिकारी द्वारा सुचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने द्वितीय अपील संख्या 105697/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13-10-2023 को अपीलार्थी को सूचना देने के आदेश पारित किया गया था l परंतु तय समय अनुसार सूचना नहीं देने पर अपीलार्थी ने आयोग में अधिनियम की धारा 18(1) में परिवाद प्रस्तुत कर सूचना की मांग की, किंतु लोक सूचना अधिकारी ने ना तो सूचना दी ना ही आयोग के नोटिस दिनांक 03-1-2024 एवं धारा 20(1) के नोटिस दिनांक 15-2-2024, के बावजूद आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही द्वितीय अपील के निर्णय की पालना की l
राजस्थान सूचना आयोग ने तहसीलदार दौसा को धारा 20(1) का दोषी पाया गया l सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में जिला कलेक्टर दौसा को यह निर्देश दिए कि तहसीलदार दौसा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत विभागीय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही करें एवं कार्रवाही के परिणाम का अंकन तहसीलदार की सेवा अभिलेख में करें l परिवाद सुनवाई के दौरान नायब तहसीलदार उपस्थित हुए l