Friday 04 April 2025 8:05 PM
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो मौखिक/लिखित/इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण/प्रेस के माध्यम से बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है ।

संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है । हालाँकि, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है । यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक आधारभूत अधिकार है, अर्थात यह सभी मानव अधिकारों के आनंद और संरक्षण के लिए आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीवनरेखा है । कानून के समक्ष अमीर और गरीब के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक समाज अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों की मांग कर सकता है। जैसे पानी, भोजन, आश्रय और स्वच्छ हवा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार के अवसर के तहत सभ्य काम और उचित वेतन।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है । इसका मतलब यह है कि इसे असाधारण परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग है। ये दोनों अधिकार अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र तभी अच्छी तरह काम करता है जब लोगों को सरकार के बारे में अपनी राय व्यक्त करने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना करने का अधिकार हो।

लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए।

न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जैसे अन्य क्षेत्रों में भी, एक सच्चे लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए।

उपरोक्त स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा। सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और आम जनता के बजाय कुछ लोगों के हितों की सेवा करने लगेगी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसे प्रतिबंधों के कारण निम्नलिखित हैं:

  • सुरक्षा
  • देश की संप्रभुता और अखंडता
  • विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
  • सार्वजनिक व्यवस्था
  • शालीनता या नैतिकता
  • द्वेषपूर्ण भाषण
  • मानहानि
  • न्यायालय की अवमानना

संविधान लोगों को प्रतिशोध के भय के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और सभी जानकारी इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है । पाठकों को किसी विशेष कानूनी मामले के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ वकील से संपर्क करना चाहिए।

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