Thursday 12 December 2024 6:37 PM
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दि. प्रां. रैगर पंचायत (पंजी.) के द्वारा निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटो हेतु निशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा  

दिल्ली, समाजहित एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत (पंजी.) के समस्त मंत्रीमंडल एवं कार्यकारणी सदस्यों ने समाजहित में निर्णय लेकर 15 फरवरी 2023 से श्री गंगा मंदिर स्थित कार्यालय 53, रैगर पुरा करोल बाग नई दिल्ली-5 पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शिक्षा के अधिकार के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी-केजी-फर्स्ट क्लास मे सर्व समाज के बच्चो के प्रवेश/एडमिशन करवाने हेतु ई.डब्ल्यू.एस/डी.जी. कैटेगरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु  निशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है l

दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत (पंजी.) के द्वारा सर्व समाज के बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए दिल्ली राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित श्रेणी (EWS/DG कैटेगरी) के लिए नर्सरी से कक्षा 1 में प्रवेश/एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को 15 फरवरी 2023 से “निशुल्क रजिस्ट्रेशन कैंप” द्वारा चलाया जा रहा है l शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए 25% आरक्षित सीटें हैं ।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :1. निवास प्रमाण पत्र, 2. आय प्रमाण, 3. जाति प्रमाण पत्र, 4. जन्म प्रमाण पत्र, 5. आधार कार्ड

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